बिजनौर में दुष्कर्म के आरोपी पर कोर्ट ने लगाया 51 हजार का जुर्माना और 40 साल की जेल, 2022 में मंदबुद्धि किशोरी से किया था रेप।
दरअसल, आपको बता दें कि जनपद बिजनौर में मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। वही कोर्ट ने आरोपी को 40 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 51 हजार का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि यह फैसला पाक्सो कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश पारुल जैन की अदालत ने सुनाया है।
वही यह भी बता दें कि पूरा मामला जनपद बिजनौर के स्योहारा थाना क्षेत्र का है।
दैनिक प्रथम पत्रिका से शिकुल कुमार की रिपोर्ट



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