बिजनौर न्यूज़: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो तलेवर सिंह ने फहीम की हत्या का दोषी पाते हुए गुलबहार को आजीवन कारावास के साथ एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
दरअसल, आपको बता दें कि शासकीय अधिवक्ता आनंद जिंघाला के अनुसार थाना स्योहारा के गांव मेवाजट निवासी शहजाद अली ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका चाचा फहीम अहमद अपनी पुत्री के साथ सहसपुर जाने के लिए 8 अगस्त 2017 की शाम साढ़े पांच बजे सहसपुर रोड पर सवारी का इंतजार कर रहा था। उसी दौरान उसके गांव के गुलबहार एवं महबूब वहां पहुंचेस और तमंचे से फहीम अहमद पर गोलियां चलाईं। जब शहजाद अली ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, तो दोनों हमलावरों ने उस पर भी गोलियां बरसा दी। लेकिन गनीमत यह रही कि वह गोली लगने से बाल-बाल बच गया। लेकिन गोली लगने से फहीम अहमद की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
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वही इस मामले पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्जं होने के बाद इस हत्याकांड में शामिल गुलबहार के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद किया था। लेकिन अब इस हत्याकांड में कोर्ट ने गुलबहार को ही दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। जबकि दोष सिद्ध नहीं होने पर महबूब को बरी कर दिया गया है।
यह भी बता दें कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर दो तलेवर सिंह ने फहीम की हत्या का दोषी पाते हुए गुलबहार को आजीवन कारावास के साथ एक लाख 75 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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