दिल्ली HC में सख्त लॉकडाउन लगाने की अपील
दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक और याचिका दाखिल की गई, इसमें सख्त लॉकडाउन लगाने की अपील की गई है याचिका में यह कहा गया है, जबकि दिल्ली सरकार यह खुद मान रही है, कि देश की राजधानी में 1 लाख के आस-पास संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जुलाई के अंत तक यह मामले 5.5 लाख तक पहुंचने की आशंका हैं। ऐसे में सरकार को सख्त लॉकडाउन लगाने के बारे में भी सोचना चाहिए।
याचिका में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाने की अपील की गई.और इस बार इसे लॉकडाउन ज्यादा सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। अदालत से कहा गया है कि इस संबंध में अरविंद केजरीवाल सरकार को सख्त निर्देश दिए जाएं.
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश
सभी मामलों को देखते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जहां कोविड का टेस्ट किया जा सकता है, उन सभी निजी अस्पतालों को टेस्ट की इजाजत दी जाए, हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए फैसला सुनाया. कि जहां कोरोना का टेस्ट करने के लिए लैब हैं, दिल्ली HC ने आदेश दिया है उन सभी निजी अस्पतालों को टेस्ट करने की इजाजत दी जाए। और ऐसे निजी अस्पताल जहां कोरोना का इलाज किया जा रहा हो, जहां की लैब को ICMR ने टेस्ट की इजाजत दी गई हो, वहां पर मरीजों को भर्ती करने से पहले कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए.
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| Delhi High Court |
दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को एक और याचिका दाखिल की गई, इसमें सख्त लॉकडाउन लगाने की अपील की गई है याचिका में यह कहा गया है, जबकि दिल्ली सरकार यह खुद मान रही है, कि देश की राजधानी में 1 लाख के आस-पास संक्रमण के मामले सामने आए हैं। जुलाई के अंत तक यह मामले 5.5 लाख तक पहुंचने की आशंका हैं। ऐसे में सरकार को सख्त लॉकडाउन लगाने के बारे में भी सोचना चाहिए।
याचिका में कोरोनावायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दोबारा लॉकडाउन लगाने की अपील की गई.और इस बार इसे लॉकडाउन ज्यादा सख्ती से लागू करने की बात कही गई है। अदालत से कहा गया है कि इस संबंध में अरविंद केजरीवाल सरकार को सख्त निर्देश दिए जाएं.
दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश
सभी मामलों को देखते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जहां कोविड का टेस्ट किया जा सकता है, उन सभी निजी अस्पतालों को टेस्ट की इजाजत दी जाए, हाईकोर्ट ने कोरोना टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए फैसला सुनाया. कि जहां कोरोना का टेस्ट करने के लिए लैब हैं, दिल्ली HC ने आदेश दिया है उन सभी निजी अस्पतालों को टेस्ट करने की इजाजत दी जाए। और ऐसे निजी अस्पताल जहां कोरोना का इलाज किया जा रहा हो, जहां की लैब को ICMR ने टेस्ट की इजाजत दी गई हो, वहां पर मरीजों को भर्ती करने से पहले कोरोना टेस्ट किया जाना चाहिए.



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