सरकार की तरफ से गाड़ी चालको और राहत
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस की वैलिडिटी मार्च में यह मियाद 30 जून तक बढ़ाई गई थी। लेकिन करोना का प्रकोप बढ़ता देख यह मियाद 30 सितंबर तक और बढ़ा दी गई है ।
यह छूट उन गाड़ियों के लिए थी, जिसकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 से 31 मई के बीच खत्म हो रही थी। सरकार ने सभी एजेंसियों को निर्देश दिए थे वैलिडिटी खत्म होने के बाद भी वे 30 जून तक सभी दस्तावेजों को वैध मानें। लेकिन अब यह वैलिडिटी 30 सितंबर तक और बढ़ा दी।
सरकार का यह आदेश कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च को लॉकडाउन के बाद आया था। सरकार ने लॉकडाउन में सभी सरकारी ऑफिसों के अलावा गैर जरूरी सेवाओं से जुड़े कार्यालयों को बंद कर दिया था। जिसकी वजह से लोग गाड़ियों का फिटनेस, परमिट और लायसेंस रिन्यू नहीं करा पाए थे। अभी कोरोना वायरस की वजह से कई राज्यों में लॉकडाउन 30 जून तक लागू हैं। ऐसे में दस्तावेजों को रिन्यू कराने में परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।



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